बिना बुलाए पहुंचा शादी में, नाबालिक के साथ की छेड़छाड़, पीड़िता के पिता ने राजस्व पुलिस को दी थी लिखित सूचना–
चमोली: न्यायालय ने अभियुक्त को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया है।
अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजन मोहन पंत ने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने 25 अक्तूबर 2020 को राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि 23 अक्तूबर 2020 को उसके भाई की शादी को लेकर मेहंदी थी।
अभियुक्त संजय बिना बुलाए मेहंदी कार्यकम में आ गया और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। उसने नाबालिग के साथ मारपीट कर जबदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता ने खुद को उससे किसी तरह छुड़ाया और परिजनों को इसकी जानकारी दी।