राष्ट्रीय लोक अदालत में आया मामला, मुख्य प्रतिवादी प्रकाश चंद्र डिमरी ने बताया ग्रामीणों की जीत–
गोपेश्वर: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वाधान में नौ दिसंबर को जिला न्यायालय सहित कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली तथा गैरसैंण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंगासू में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने के विरोध में ग्रामीणों के आंदोलन के दौरान अनुज्ञापी को नुकसान हो गया था, जिस पर उन्होंने मामला न्यायालय में दर्ज किया। ग्रामीणों की मांग चंडिका मंदिर के समीप दुकान संचालन न करने की थी।

बाद में आबकारी विभाग ने दुकान को मंदिर से दूर शिफ्ट कर दिया था, जिसे देखते हुए न्यायालय की ओर से मामले को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में 19 ग्रामीणों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। मुख्य प्रतिवादी प्रकाश चंद्र डिमरी ने बताया कि ग्रामीणाें की मांग भी पूरी हो गई है। दुकान को मंदिर के समीप से हटा दिया गया है। सभी 19 ग्रामीणों के विरुद्ध चल रहे मामले को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली की बेंच में 19 मामलों का निस्तारण, न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली की बेंच में 16 मामलों का निस्तारण, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग की बेंच में 16 मामलों का निस्तारण, न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ में दो मामलों का निस्तारण, न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली मैं 11 मामलों का निस्तारण तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की बैंच में पांच मामलों का निस्तारण किया गया जिसमे जनपद चमोली से कुल 69 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें 16594998(एककरोड़ पैंसठ लाख चौरानबे हजार नौ सौ अठनाबे रुपए) का अर्थदंड वसूला गया। बैंक प्री लिटिगेशन के 85 मामलों का भी आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया जिसमेें 8723038 (सतासी लाख तेईस हजार अड़तीस रुपए) का अर्थ दंड प्राप्त किया गया।
