चमोली: लैब टे​क्नि​शियन की हत्या के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज–

by | Dec 20, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

चरस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत भी न्यायालय ने की खारिज, पढ़ें दोनों मामलों की विस्तृत रिपोर्ट–

गोपेश्वर: एक किलो 30 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने खारिज कर दी है। जबकि हत्या के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।

थराली थाना पुलिस ने 27 नवंबर को बलवंत राम, उम्र 19 वर्ष को एक किलो 30 ग्राम चरस के साथ पकड़ा। जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले में अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। अदालत ने कहा कि अभियुक्त के पास से बरामद चरस व्यावसायिक परिधि में आती है। जो नवयुवक पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया गया है। जिसके चलते अभियुक्त बलराम की जमानत चायिका खारिज की जाती है।

वहीं, जिला सत्र न्यायाधीश ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के लैब टेक्निशियन नवीन सिंह की हत्या के तीन आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। हत्या के मामले में आरोपित कपिल, हिमांशु और सुमित ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। 24 अक्टूबर की रात को लैब टेक्निशियन नवीन सिंह के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 4 दिसंबर को इसी मामले के एक अन्य आरोपी राहुल कुमार की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

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