चमोली: न्यायालय ने महिलाओं को कोर्ट उठने तक खड़े रहने की दी सजा–

by | Feb 3, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

मारपीट के मामले में की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई, महिलाओं ने कहा हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, सजा माफ कर दो..

थराली(चमोली): पटवारी क्षेत्र पंती, नारायणबगड़ के लेगुना गांव में मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन महिलाओं को न्यायालय के उठने तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा से दंडित किया। साथ ही एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय ने कहा कि ​अर्थदंड जमा न करने पर दो-दो माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। लेगुनागाव के मोहन सिंह ने वर्ष 2021 के अगस्त माह में न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने गांव की महिलाओं पर उनके व परिवार के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ कई बार मारपीट की गई, रंजिश के तहत पत्थरों से मारा गया।

क्षेत्रीय पटवारी के पास रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय ने मामले में मारपीट के प्रकरण में अभियुक्तगण कमला देवी, नीमा देवी व कमला देवी को दोषसिद्ध पाया। इसके पश्चात सजा के प्रश्न पर न्यायालय ने महिला अभियुक्तगण के पक्ष को भी सुना। महिलाओं ने कहा कि वे महिला हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। घर के सभी आवश्यक कार्य व जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यह पहली गलती है, भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराई नहीं जाएगी।

जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय के उठने तक महिलाओं को न्यायालय में खड़ा रखकर सजा दी। साथ ही एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर दो-दो माह का कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

error: Content is protected !!