चमोली: विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई–

by | Feb 15, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित, अर्थदंड न चुकाने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी–

गोपेश्वर: चरस तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने अ​भियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अ​र्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अ​भियुक्त पर वर्ष 2019 में भी चरस के ही एक अन्य मामले में भी न्यायालय में केस चल रहा है।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रकाश भंडारी के अनुसार, 24 अगस्त 2021 को पुलिस के एसओजी प्रभारी मनोज नेगी ने पुलिस टीम के साथ गोपेश्वर के अग्निशमन विभाग व अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप चैकिंग के दौरान सूरज, ग्राम डुंगरी, छिनका, चमोली के बेग से डेढ़ किलोग्राम चरस बरामद किया था। एसओजी प्रभारी ने इसके खिलाफ थाना गोपेश्वर में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विरोध पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व गवाहों के बयान के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने अभियुक्त सूरज सिंह को दोषी पाया। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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