चमोली: न्यायालय ने बीमा कंपनी को दिए 5149550 रुपये प्रतिकर देने के आदेश–

by | Mar 31, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण जज ने दिए आदेश, प्रतिकर ब्याज सहित एक माह में भुगतान के भी दिए आदेश–

गोपेश्वर (चमोली): तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने पर वाहन दुर्घटना में हुई मौत के मामले में न्यायालय ने बीमा कंपनी को 51 लाख 49 हजार 550 रुपये प्रतिकर के रुप में देने के आदेश दिए हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के जज/जिला जज चमोली धर्म सिंह की अदालत ने प्रतिकर को एक माह के भीतर सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश भी दिए हैं।

मृतक की पत्नी सरिता देवी के प्रार्थना पत्र के अनुसार 11 अक्तूबर 2022 को एक वाहन अपर बाजार कर्णप्रयाग से मुख्य बाजार के लिए जा रहा था। खंप्याणासड़क से कर्णप्रयाग बाजार जाने वाली सड़क पर पलट गया। जिससे वाहन में सवार देवेंद्र सिंह पंवार, ग्राम कलसिर, पोखरी, चमोली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जिसके बाद मृतक की पत्नी सरिता देवी ने न्यायालय मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण चमोली को एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें सरिता ने कहा कि चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाया जा रहा था, जिस कारण मेरे पति की मौत हुई है। सरिता देवी ने वाहन चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रतिकर चाहने हेतु न्यायालय में वाद दायर किया गया।

न्यायालय द्वारा प्रतिकर के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी ओरिएंटल इंस्योरेंस कंपनी को मृतक की पत्नी को 5149550 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक माह के अंतर्गत प्रतिकर के रुप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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