सोनप्रयाग पार्किंग निविदा मामले में जिला पंचायत ने बरती भारी अनियमितता, निविदा हुई निरस्त, पढ़ें क्या है मामला–
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ावसोनप्रयाग में जिला पंचायत की ओर से प्रस्तावित पार्किंग की निविदा में भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। पंचायतीराज निदेशक निधि यादव ने अनियमितता पर पार्किंग की निविदा को निरस्त कर दिया है। साथ ही मामले में जिला पंंचायत रुद्रप्रयाग के अपर मुख्य अधिकारी सहित निविदा समिति के सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति भी दे दी है।
जिला पंचायत ने सोनप्रयाग में पार्किंग संचालन के लिए निविदा आमंत्रित की थी, निविदा में अनियमितता की शिकायत पर एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर की गई थी, याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले को निस्तारित करने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे। पंचायतीराज निदेशक निधि यादव ने कहा कि सोनप्रयाग में संचालित जिला पंचायत की पार्किंग की निविदा प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है। 25 लाख से अधिकधनराशि की निविदा को बिना ई-निविदा प्रक्रिया के जारी किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। एच-एक फर्म को स्वीकृत न करते हुए एच-दो फर्म की निविदा स्वीकृत की गई, जिससे जिला पंचायत को 13 लाख 93 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
में अनियमितता बरती गई। कहा कि, 25 लाख से अधिक धनराशि की निविदा को बिना ई-निविदा प्रक्रिया के जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। एच-1 फर्म को स्वीकृत न करते हुए एच-2 फर्म की निविदा स्वीकृत की गई, जिससे जिला पंचायत को 13 लाख 93 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। यहां तक कि बोलीदाता से नैगोसिएशन भी नहीं मांगा गया। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी और निविदा समिति के सदस्यों के विरुद्ध शासकीय सेवा अनुशासनिक नियमावलियों के अधीन अनुशासनिक व दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति दी गई है।