शिक्षा निदेशक महावीर सिह बिष्ट ने जारी किए इस संबंध में निर्देश, कहा जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत से कम शिक्षक हैं, वहां जब तक 70 प्रतिशत शिक्षक नहीं हो जाते, तब तक इन विद्यालयों से किसी भी शिक्षक को नहीं किया जाएगा कार्यमुक्त, पढ़ें पूरी खबर–
देहरादून: पर्वतीय जिलों के शिक्षकों के अब तबादले रद्द नहीं होंगे। शिक्षा विभाग ने पर्वतीय जिलों के उन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिनके इस सत्र में दुर्गम से सुगम में तबादले के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन स्कूल में 70 प्रतिशत शिक्षक न होेने की वजह से वे कार्यमुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि जब तक प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक स्थानांतरण हुए शिक्षक विद्यालय को नहीं छोड़ सकते। इसकी समयसीमा अगले 10 दिन तक के लिए तय की गई है। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संंबंध में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षाअधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।
कई ऐसे शिक्षक हैं, जिनके पर्वतीय जिलों या फिर दुर्गम क्षेत्र से तबादला हुआ है, विभाग की ओर से हाल ही में आदेश जारी कर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि जिन पर्वतीय जिलों के विद्यालयाों में 70 प्रतिशत से कम शिक्षक हैं, जब तक उन विद्यालयों में 70 प्रतिशत शिक्षक नहीं हो जाते, किसी शिक्षकों को इन विद्यालयों से कार्यमुक्त न किया जाए।