ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के अभियुक्तों को एक साल की सजा, पिछले साल मई माह में अलग-अलग जगह से चोरी हुए थे ट्रैक्टर व मशीन–
गोपेश्वर: न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने ट्रैक्टर व हॉटमिक्स मशीन चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला पिछले साल मई माह का है। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी में केयर टेकर रकेश चंद्र ने नंदनगर थाने में तहरीर दी कि 22 मई से 28 मई के बीच गणेशनगर बिजार गांव के पास से चोरी हो गया। मामले की विवेचना के दौरान राकेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके कंपनी केजील इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा थिरपाक-गंडासू में पुल बनाया जा रहा है। कांडई पुल के पास एक माह से खड़ीहॉटमिक्श मशीन 28 मई को चोरी हो गई। बताया कि मशीन अज्ञात ने ट्रैक्टर पर बांधकर चोरी कर ली गई।
पुलिस ने चोरी के मामले में रॉबिन निवासी हरजोली जट, कोतवाली मंलौर हरिद्वार को पकड़ा। जिसकी निशानदेही पर बदरीनाथ रोड के स्क्रपर से ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। जबकि हॉटमिक्स मशीन को पुलिस ने 32 टुकड़ों में मो. कफिल (निवासी वार्ड नंबर 21, जाफ्तागंज नजीबाबाद बिजनौर) की चमोली कस्बे में स्थित कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत में हुई। अदालत ने चोरी करने व चोरी का माल अपने पास रखने के आरोप में रॉबिन व मो. कफिल को एक साल की सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया।