जुलाई माह का है मामला, न्यायालय ने 20 और 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधक पत्र व इसी समान राशि के दो-दो जमानती दाखिल करने पर किया रिहा–
गोपेश्वर, 16 अक्टूबर 2024: विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत में ढोल बजाने को लेकर उपजे विवाद के मामले में गांव के 32 अरोपियों ने आत्म समर्पण कर दिया। न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने सात अभियुक्तगणों को 20 हजार व 25 अभियुक्तों को 30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधक पत्र व इसी समान राशि के दो-दो जमानती दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।
बता दें कि इसी साल जुलाई माह में सुभांई गांव के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने जोशीमठ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के सवर्ण लोगों ने मंदिर में ढोल न बजाने पर उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जबरन ढोल बजाने के लिए दबाव बनाया।
ढोल नहीं बजाने पर पंचायत ने उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। आरोप लगाया कि फिर ग्रामीणों ने उन्हें जल, जंगल व जमीन का उपयोग न करने, सार्वजनिक रास्तों पर, सवर्णों की दुकान से सामान नहीं खरीदने, वाहनों में आवाजाही नहीं करने का फरमान सुनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके बाद अदालत ने आरोपियों की उपस्थिति के लिए समन जारी किया।
इन लोगों ने किया आत्मसमर्पण
– न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वालों में रामकृष्ण, गिरीश सिंह, दीपक सिंह, संजय सिंह, प्रदीप सिंह, सौरभ सिंह, रघुवीर सिंह, रूप सिंह, विशाल सिंह, सरजी सिंह, यशवीर सिंह, दीपक सिंह, अमित सिंह, पंकज, बादर सिंह, दिनेश सिंह, हरीश सिंह, महेंद्र सिंह, प्रकाश सिंह, गुमान सिंह, प्रेम सिंह, सुलोचना देवी, जयदीप सिंह, गुड्डी देवी, अशोक सिंह, उदय सिंह, सुशीला देवी, सुरेंद्र सिंह, दीवान सिंह, देवेंद्र सिंह, विशेर सिंह व कुंवर सिंह शामिल रहे।