न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिविजन) देवांश राठौर की अदालत ने सुनाई सजा–
गोपेश्वर, 04 मार्च 2025: न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिविजन) देवांश राठौर थराली की अदालत ने स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट के मामले में अभियुक्त को दोषी पाया है। अभियुक्त को जांच के दौरान जेल में बिताई अवधि और अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली का है। 11 सितंबर 2020 को कोरोना काल में सीएचसी थराली में बीमार व्यक्ति के साथ आए विक्रम सिंह निवासी ल्वाणी, देवाल ने डाक्टर नवीन कुमार के साथ गालीगलौच करते हुए मारपीट की, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी।
इस दौरान कोरोना के कुछ सेंपल भी फर्श पर गिरकर टूट गए थे। कुछ सेंपल डाक्टर नवीन के कपड़ों पर भी गिर गए थे। डाक्टर नवीन कुमार ने थराली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। एक माह चार दिन बाद विक्रम सिंह को जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिविजन) देवांश राठौर थराली की आदलत में हुई। अदालत ने विक्रम सिंह को दोषी पाते हुए जांच के दौरान जेल में बिताई अवधि और अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंड़ित किया।