न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया फैसला, 2020 में प्रकाश में आया था मामला–
गोपेश्वर, 07 मार्च 2025: न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर की अदालत ने दूसरे की जगह पेपर देने के मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मामला 21 सितंबर 2020 का है। राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ीथराली में परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा प्रभारी शंकर राम ने कॉलेज के प्राचार्य को सूचना दी कि मूल परीक्षार्थी मनोज सिंह की जगह पर चंदन गिरी बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। कॉलेज की ओर से थराली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई।
सहायक अभियोजन अधिकारी खुशबू सिंह ने बताया कि अभियुक्त मनोज सिंह निवासी ग्राम हरतोली पोस्ट तलवाड़ी और चंदन गिरी निवासी ग्राम मजकोट जिला बागेश्वर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर की अदालत में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 12 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये से दंड़ित किया। अर्थ दंड जमा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।