चमोली: नकली नोट के मामले में दो युवकों को सात साल की सजा–

by | Mar 27, 2025 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों युवकों से मिले थे छह लाख के नकली नोट–

चमोली, 27 मार्च 2025: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग विनोद कुमार की अदालत ने छह लाख रुपये के नकली नोट के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

14 जुलाई 2018 को यात्राकाल के दौरान गौचर पुलिस चौकी को सूचना मिली कि दो लोग नकली नोटों के साथ गौचर में घूम रहे हैं। पुलिस और एसओजी टीम ने गौचर हवाई पट्टी तिराह पर दो लोगों को पकड़ा। जिसमें अरुण कौशल निवासी प्रेमनगर, बाजार पुलिस थाना डोईवाला जिला देहरादून के पास से दो-दो हजार रुपये के 154 नोट (तीन लाख आठ हजार रुपये) व पंकज रावत (निवासी बाबूलाल चौक थाना मुनिरिका, हाल निवास सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट) के पास से दो-दो हजार के 148 नकली नोट (दो लाख छियानबे हजार रुपये) बरामद हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग विनोद कुमार की अदालत में हुई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने मामले में सरकार की ओर से पैरवी की। अदालत ने मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है।

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