छह माह तक ही नियुक्त हो सकते हैं प्रशासक, पुनर्नियुक्ति के लिए एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं, पैदा हुआ सांविधानिक संकट–
देहरादून, 03 जून 2025: प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन से बिना मंजूरी लौटा दिया गया है। अब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने के बाद पंचायती राजएक्ट में संशोधन किया जा सकता है।
पंचायती राज एक्ट में संशोधन का विधेयक 2021 में विधानसभा में लाया गया था, मगर इसे मंजूरी नहीं मिली थी। अगर मंजूर मिल जाती तो दोबारा छह माह से अनाधिकअवधि के लिए पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था। सूत्रों ने बताया कि पंचायतीराज विभाग की लापरवाही के चलते इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है।