पढ़ें कोर्ट के आदेश, दो जगह नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, प्रचार छोड़ मतदाता सूची खंगालने में लगे प्रत्याशी–
नैनीताल, 12 जुलाई 2025: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच आया हाईकोर्ट का यह आदेश प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट के दो जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी आदेश के बाद प्रत्याशियों में चुनाव लड़ने, न लड़ने को लेकर संशय बना हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार छोड़कर मतदाता सूची को खंगालना शुरु कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शक्ति सिंह बर्त्वाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों के नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूचियों में हैं।
इन पर रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग-अलग निर्णय लिया है। इससे कहीं प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं तो कहीं उनके नामांकन स्वीकृत हो गए हैं। याचिका में कहा गया कि दो अलग मतदाता सूचियों में नाम होना आपराधिक माना जाता है।