उत्तराखंड: पौड़ी जिला पंचायत के दो कनिष्ठ अ​भियंता बर्खास्त–

by | Jul 22, 2025 | पौड़ी, ब्रेकिंग | 0 comments

अपनी प​त्नियों की हिस्सेदारी वाली फर्मों को लाभ पहुंचाने का है मामला, पढ़ें पूरी खबर–

पौड़ी, 22 जुलाई2025: जिला पंचायत के दो कनिष्ठ अ​भियंताओं ने उन फर्माें को काम दे दिया, जहां अपनी प​त्नियों की हिस्सेदारी भी थी। मामला संज्ञान में आने के बाद शासन ने दोनों तदर्थ कनिष्ठ अ​​भियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

मामला पौड़ी जिला पंचायत का है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निदेशक पंचायतीराज ने मिली सूचना की जांच में पाया कि जिला पंचायत पौड़ी में तैनात तदर्थ कनिष्ठ अ​भियंता सुदर्शन सिंह रावत ने प्रभारी अ​भियंता के रुप में भवन व होटल के मानचित्रों को खुद स्वीकृत किया, जबकि यह अ​धिकार अपर मुख्य अ​धिकारी को है।

उन्होंने जिस मैसर्स बुटोला इंटरप्राइजेज नाम की फर्म को 1.47 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया, उस फर्म में उनकी पत्नी की 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। यह सूचना जिला पंचायत को नहीं दी गई। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा तदर्थ कनिष्ठ अ​​भियंता आलोक रावत की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं।

जांंच में सामने आया कि जिस फर्म को करोड़ों का भुगतान हुआ है, उसमें उनकी पत्नी की भी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जांच में यह भी सामने आया कि कनिष्ठ अ​भियंता आलोक रावत के भाई अ​खिलेश रावत ठेकेदार हैं।

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