अपनी पत्नियों की हिस्सेदारी वाली फर्मों को लाभ पहुंचाने का है मामला, पढ़ें पूरी खबर–
पौड़ी, 22 जुलाई2025: जिला पंचायत के दो कनिष्ठ अभियंताओं ने उन फर्माें को काम दे दिया, जहां अपनी पत्नियों की हिस्सेदारी भी थी। मामला संज्ञान में आने के बाद शासन ने दोनों तदर्थ कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
मामला पौड़ी जिला पंचायत का है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निदेशक पंचायतीराज ने मिली सूचना की जांच में पाया कि जिला पंचायत पौड़ी में तैनात तदर्थ कनिष्ठ अभियंता सुदर्शन सिंह रावत ने प्रभारी अभियंता के रुप में भवन व होटल के मानचित्रों को खुद स्वीकृत किया, जबकि यह अधिकार अपर मुख्य अधिकारी को है।
उन्होंने जिस मैसर्स बुटोला इंटरप्राइजेज नाम की फर्म को 1.47 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया, उस फर्म में उनकी पत्नी की 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। यह सूचना जिला पंचायत को नहीं दी गई। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा तदर्थ कनिष्ठ अभियंता आलोक रावत की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं।
जांंच में सामने आया कि जिस फर्म को करोड़ों का भुगतान हुआ है, उसमें उनकी पत्नी की भी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जांच में यह भी सामने आया कि कनिष्ठ अभियंता आलोक रावत के भाई अखिलेश रावत ठेकेदार हैं।