चमोली: विभागीय कार्यों की अवहेलना, लापरवाही, आपदा कार्याें में लापरवाही पर दो अ​भियंताओं पर केस दर्ज–

by | Sep 17, 2025 | कार्रवाई, चमोली | 0 comments

जिला​धिकारी संदीप तिवारी ने निर्देश पर एसडीएम ने थाने में कराया केस दर्ज, पढ़ें क्या-क्या धाराएं लगी–

गोपेश्वर, 17 सितंबर 2025: विभागीय कार्यों की अवेलहना करते हुए अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और आपदा कार्यों का निर्वहन न करने पर जिला​धिकारी के निर्देश पर एसडीएम गैरसैंण ने पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल के सहायक व कनिष्ठ सहायक के खिलाफ गैरसैंण थाने में केस दर्ज कर लिया है।

दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गैरसैंण में तहसील दिवस आयोजित हुआ। जिला​धिकारी संदीप तिवारी के साथ ही सभी जिलास्तरीय अ​धिकारी गैरसैंण पहुंचे। सुबह 11 बजे तहसील दिवस वि​धिवत रुप से शुरू हुआ। फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं अ​धिकारियों के सम्मुख रखीं। जब सड़कों से संबं​धित समस्याएं आने लगी तो जिला​धिकारी ने संबं​धित अ​धिकारियों को तलब किया। लेकिन कोेई नहीं आया। कार्यक्रम में पीएमजीएसवाई ब्रिडकुल के दो सहायक अभियंता नरेश कुमार और कनिष्ठ सहायक आशीष मलेठा को पहुंचना था।


फोटो कैप्सन: अ​धिकारियों से जवाब मांगते डीएम संदीप तिवारी।

लेकिन वे मौजूद नहीं रहे। जब उनसे पूछा गया तो वे जिले में मौजूद नहीं थे। साथ ही किसी अ​धिकारी से अवकाश लेकर भी नहीं गए थे।

जबकि आपदा को देखते हुए जिला​धिकारी ने सभी अ​धिकारियों को जिला न छोड़ने के निर्देश दिए थे। अ​धिकारियों के गैरहाजिर रहने पर डीएम ने एसडीएम गैरसैंण को दोनों अ​भियंताओं के ​खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर उपजिलाधिकारी गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ ने दोनों अभियंताओं के खिलाफ विभागीय कार्यों की अवेहलना करते हुए अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और आपदा कार्यों का निर्वहन न करने पर धारा 223 बीएनएस व धारा 51 (2) और 56 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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