पढ़ें जानकारीपरख खबर, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने के बाद मतदान को लेकर अब यह हाेगी व्यवस्था–
देहरादून, 07 दिसंबर 2025: उत्तराखंड में अब नेता हो या आम मतदाता, अब दो जगह वोट नहींं दे पाएंगे। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हाेने के बाद यह व्यवस्था की गई है। दो जगहों पर वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
व्यवस्था के तहत मतदाता को अपने बीएलओ के माध्यम से इम्यूनिरेशन फार्म मिलेगा, जिन लोगों के दो जगह वोट हैं उन्हें किसी एक जगह ही फार्म भरना होगा, दो जगह फार्म भरा तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो लोग अपने गांंव में नहीं होंगे, उनका एसआईआर फार्म वापस नहीं आ पाएगा, उन्हें नोटिस जारी होने के बाद वोट कट जाएगा। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि एसआईआरगतिविधि के माध्यम से एक व्यक्ति का एक ही वोट रहे। दोहरे वोट होने पर लोक प्रतिनिधित्वअधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत एक साल की सजा भी हो सकती है।
चुनाव आयोग अब बीएलओ तक प्रत्येक मतदाता की पहुंच बनाने की योजना बना रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइड पर बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा भी चला रहा है, इसके तहत आप भी अपने वोट के संबंध में बातचीत के लिए इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या इपिक नंबर के साथ कॉल बुक करनी होगी, इसके बाद बीएलओ खुद आपको फोन करेेंगे।


