चमोली: चार साल पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में मौलाना अब्दुल लतीफ दोषमुक्त–

by | Feb 8, 2026 | चमोली | 0 comments

सांकेतिक फोटो-

न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार कोरी की अदालत ने सुनाया फैसला, बदरीनाथ धाम को लेकर सोशल मीडिया के जरिए दिया था विवादित बयान–

जोशीमठ (चमोली), 08 फरवरी 2026: बदरीनाथ धाम को लेकर चार साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार कोरी की अदालत ने मौलाना अब्दुल लतीफ को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

वर्ष 2021 में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मौलाना अब्दुल लतीफ दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर निवासी द्वारा बदरीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह की मजार बताकर हिंदूओं के इस पवित्र तीर्थ को मुसलमानों को देने की बात कही गई थी। जिसे लेकर 21 जुलाई 2021 को बदरीनाथ थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामले में 2 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

13 जनवरी 2026 को इस मामले में बहद हुई और निर्णय को सुरक्षित रखा गया। 30 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार कोरी की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर मौलाना अब्दुल लतीफ को आरोप से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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