— उत्तराखंड में अब पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव एल फैनई ने निदेशक समाज कल्याण को जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति और पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
समाज कल्याण को लिखे गए निर्देश में कहा गया है, कि 5 जनवरी 2022 को शासनादेश को लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किए जाने को लेकर राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। देखिए शासन का आदेश—-


