यूपी में राशनकार्ड पर साफ हुई स्थिति–

by | May 23, 2022 | राष्ट्रीय, समस्या | 0 comments

खाद्य आयुक्त ने दिया स्पष्टीकरण, नहीं होंगे कार्ड निरस्त, पढें यूपी में कार्ड सरेंडर करने पर क्या बोले आयुक्त–  

— मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों के प्रचारित होने के बाद यूपी में लोगों द्वारा राशनकार्ड सरेंडर करने पर खाद्य आयुक्त को स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह आदेश दिया कि राशनकार्ड सरेंडर करें, यह सरासर गलत और आधार हीन है। सरकार या खाद्य विभाग ने ऐसे कोई नया आदेश जारी नहीं किए हैं। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया होती है। किसी भी उपभोक्ता के न तो कार्ड निरस्तीकरण के आदेश जारी हुए हैं और ना ही किसी से वसूली होगी। अपात्रों को राशनकार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों विभिन्न राज्यों में लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में लोगों की ओर से अपने राशनकार्ड (बीपीएल व अंत्योदय) जमा कराए जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन यूपी में ऐसा कोई शासनादेश नहीं है।

यूपी में अभी तक 45 हजार के लगभग लोग अपना राशन कार्ड जमा करवा चुके हैं। खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशनकार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। आयुक्त के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। पात्र लोगों को ही राशनकार्ड निर्गत कराए जाते हैं। यूपी में एक अप्रैल 2020 से अब तक 29.53 लाख नाए राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। यह भ्रम की स्थिति इस कारण बनी कि कई जिलों के जिलाधिकरियों ने अपात्रों को राशनकार्ड सरेंडर करने और न करने की स्थिति में रिकवरी कराने के आदेश जारी किए, मीडिया और सोशल मीडिया में इसे जोर शोर से उठाया गया, जिसे लोग लोगों में राशनकार्ड जमा करने की होड़ लग गई। अब खाद्य आयुक्त ने कहा कि ऐसा कुछ भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। 

—ये हैं राशन कार्डझ के अपात्र– 

100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट हो, मकान या फ्लैट हो. आयकर दाता हो, जिनका चौपहिया वाहन हो, ट्रैक्टर, हार्वेसटर हो, जिनके परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख और शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपये हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, एयर कंडीशनर हो आदि. 

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