अभियुक्त को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित–
गोपेश्वरः जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने पत्नी व पुत्री की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला 29 मई वर्ष 2017 का है। अंबाला (हरियाणा) निवासी जसवीर सिंह अपने वाहन से पत्नी जसविंदर कौर व बेटी सिमरन को हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा पर लेकर आया था। वे हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रवेश द्वार गोविंदघाट में एक होटल के कमरे में ठहरे हुए थे। 29 मई की रात को अभियुक्त अपनी पत्नी व बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर बाहर से कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया।
सुबह जब होटल कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर ताला देखा और बरामदे में खून के धब्बे पड़े देखे। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए होटल मालिक ने इसकी सूचना गोविंदघाट थाना पुलिस को दी। पुलिस और होटल कर्मियों ने ताला तोड़कर देखा तो कमरे में मां बेटी की लहूलुहान लाश पड़ी थी, जबकि आरोपी जसवीर सिंह मौके से फरार था। होटल स्वामी ने मामले की थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने दोष सिद्घ पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी और सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल ने पैरवी की।