सजाः  गैर इरादतन हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की सजा–

by | Feb 7, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

चमोली जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा, अर्थदंड वसूलने के भी दिए आदेश– 

गोपेश्वरः गैर इरादतन हत्या के मामले में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने एक व्यक्ति को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है, अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये मृतक की पत्नी को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल ने बताया कि ग्राम पंचायत किरुली चांतोली गांव के अबल सिंह ने पुलिस चौकी पीपलकोटी को एक तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि उसके छोटे भाई सबल सिंह की मृत्यु प्रकाश चंद्र के हाथों बंदूक की गोली चलने से हुई है।

कहा कि 7 सितंबर 2013 को उसके भाई मृतक सबल सिंह (ग्राम प्रधान) के घर पर ग्राम सेवक मदन कोहली, रणजीत सिंह, प्रकाश चद्र और शिशुपाल सिंह मौजूद थे। रात करीब दस बजे अभियुक्त प्रकाश चंद्र व रणजीत सिंह दरवाजे के समीप कुर्सी पर बैठे थे, प्रकाश चंद्र के हाथ में बंदूक थी।

दोनों बंदूक का निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान बंदूक से गोली चली, जो सबल सिंह को जा लगी, और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की। मृतक की पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा घटनास्थल पर मौजूद रणजीत सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों को मामले में पेश किया गया।

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