न्यायिक फैसलाः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा– 

by | Feb 15, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया– 

गोपेश्वरः नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मोहन पंत ने बताया कि घटना दिसंबर 2019 की है। पीड़िता के पिता ने आठ दिसंबर 2019 को चमोली कोतवाली में तहरीर दी कि गांव का एक युवक उनकी नाबालिग पुत्री को चार दिसंबर 2019 को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश की और उसी दिन नारायणबगड़ टैक्सी स्टैंड से आरोपी के साथ पीड़िता को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में पोक्सो सहित अन्य धाराओं को जोड़ते हुए जांच शुरू की।

घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 साल थी। 18 जनवरी 2020 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा और 60 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। 

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