चमोली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत याचिका की खारिज–

by | Dec 5, 2023 | चमोली, ब्रेकिंग | 0 comments

लैब टेक्निशियन के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज, न्यायालय ने मामले को गंभीर बताते हुए की सुनवाई–

गोपेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने अक्तूबर माह में जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में लैब टेक्निशियन की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हत्या के आरोपी राहुल कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानता याचिका खारिज कर दी।

बीते 24 अक्तूबर की रात को लैब टेक्निशियन नवीन सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसे जिला सेवायोजन कार्यालय के पास गंभीर घायल हालत में फेंक दिया। अगले दिन नवीन सिंह को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती किया गया, जहां से उसे हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट रेफर किया गया। उपचार के दौरान नवीन की मौत हो गई। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने राहुल कुमार सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया। राहुल ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला चमोली जनपद में चर्चित रहा था।

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