एक हजार रुपये का अर्थदंड से भी किया दंडित, गोपेश्वर के एक होटल में गल्ले से की थी चोरी–
गोपेश्वर। 11 जून 2021 को गोपेश्वर नगर के एक होटल के वॉक्स से एक हजार रुपये की चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत ने अभियुक्त को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अभियुक्त पर एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश दिए कि अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला इस प्रकार है कि तोताराम गौड़ ने अपने होटल में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने शिकायती पत्र में कहा कि 10 जून 2021 की रात करीब दस बजे वह अपने होटल से कुछ देर के लिए बाहर गए थे, उसी समय उनके होटल के गल्ले से पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने मामले में अनुज उर्फ प्रदीप मैखुरी निवासी ग्राम मैखुरा जिला चमोली को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के एक हजार रुपये भी बरामद कर लिए थे।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रदीप मैखुरी को चोरी का दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी पूजा ने पैरवी की। अभियुक्त प्रदीप मैखुरी पर हाल ही में गोपेश्वर थाने में चोरी का एक अन्य मुकदमा भी दर्ज हुआ है।