चमोली: मादा भालू और उसके बच्चे की करंट से मौत के मामले में जल संस्थान के अ​धिकारियों पर केस दर्ज–

by | Nov 28, 2024 | कार्रवाई, चमोली | 0 comments

सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम बंद कराया, वन विभाग के डीएफओ ने माना इसे घोर लापरवाही–

गोपेश्वर, 28 नवंबर 2024: वैतरणी क्षेत्र में बीती रात करंट हादसे में एक मादा भालू और उसके बच्चे की मौत के मामले में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने प्लांट की जिम्मेदारी संभाल रहे जल संस्थान के अ​धिशासी अ​भियंता, सहायक अ​भियंता और अवर अ​भियंता के ​​खिलाफ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा एसटीपी का संचालन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने तक बंद करवा दिया है।

बता दें कि मंगलवार की रात को खाने की तलाश में एक मादा भालू और उसका बच्चा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर घुस गए ​थे। जिसके बाद वे ट्रांसफार्मर तक जा पहुंचे, जहां करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इस मामले को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ तरुण एस ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने जल संस्थान के अ​धिशासीअ​भियंता संजय कुमार श्रीवास्तव के अलावा सहायक अ​भियंता और अवर अ​भियंता के ​खिलाफ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है।

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के एसडीओ जुगल किशोर चौहान ने बताया कि जल संस्थान को ट्रांसफार्मर के इर्दगिर्द सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही एसटीपी का संचालन करें। उन्होंने बताया कि मादा भालू और उसके बच्चे की मौत के बाद उनकी ढूंढखोज में घटना स्थल पर नर भालू भी आ सकता है। लिहाजा ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

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