चमोली: पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर पति को पांच साल की सजा–

by | Feb 4, 2025 | चमोली, ब्रेकिंग | 0 comments

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, अर्थदंड की सजा भी सुनाई, 2020 का है मामला–

गोपेश्वर। पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने पति को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नंदानगर के लुंतरा गांव में 25 अप्रैल 2020 में सुमन पत्नी विजय कुमार की मौत हो गई थी। मृतका के पिता रघुबीर लाल ने राजस्व पुलिस में मृतका के पति पर दहेज उत्पीड़न के लिए हत्या करने और घरेलू उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत में हुई। मामले में 14 गवाह पेश किए गए।

अदालत ने गवाहों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पाया कि सुमन की मौत फांसी लगाने से हुई। अदालत ने आरोपी विजय कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी पाया। जबकि घरेलू हिंसा, दहेज के लिए हत्या, दहेज प्रतिषेध के मामले में उसे बरी कर दिया।

अदालत ने आरोपी विजय कुमार को धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पांच साल कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने) के मामले में एक साल की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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