न्यायिक मजिस्ट्रेट लबल कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला, बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया-- गोपेश्वर (चमोली): न्यायिक मजिस्ट्रेट लबल कुमार की अदालत ने सरकारी नौकरी के देने के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर...