चमोली: विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला, पीड़िता को सात लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश भी हुए-- गोपेश्वर: न्यायालय ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने...