प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मान्यता दिलाने की उठाई मांग–
चमोली: उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने अब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उनका कहना है कि जब सरकार ने ब्रिज कोर्स शुरू कराया तब इसे डीएलएड के समकक्ष माना था, लेकिन अब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में इसे शामिल नहीं किया जा रहा है।
बीएड, ब्रिजकोर्स, यूटीईटी, सीटीईटी प्रथम प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि वे ब्रिज कोर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। उनका कहना है कि सरकार के 2009 के प्रावधानों के तहत बीएड डिप्लोमा धारियों ने ब्रिज कोर्स किया। तब सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड धारकों को ब्रिज कोर्स और नॉन बीएड धारकों के लिए डीएलएड कोर्स शुरू किया। लेकिन अब ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ अन्य प्रदेशों के ब्रिजकोर्स डिप्लोमा धारी भी कोर्ट गए हैं। बताया कि पूरे देश से 160 याचिका कर्ताओं में 74 उत्तराखंड से हैं।