चमोली: नाबालिग की शादी कराने के मामले में आरोपी युवक की मां, पिता और बहन को भेजा जेल–

by | Nov 4, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के परिजनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुरसाड़ी कारागार भेजा–

गोपेश्वर: बीते अप्रैल माह में नाबालिग लड़की की शादी कराने और पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी युवक के परिजनों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी की माता, पिता और बहन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुरसाड़ी कारागार भेज दिया है। जबकि मुख्य आरोपी युवक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

जानकारी के अनुसार, कर्णप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह मामला अप्रैल 2023 का है। पीड़िता के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी कि अशोक चंद्र निवासी कुरझण जिला रुद्रप्रयाग ने बहला फुसलाकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई। उसके बाद आरोपी के परिजनों ने नाबालिग बेटी से उसकी शादी करा दी। पुलिस ने मामले में आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच में परिजनों की संलिप्तता भी पाई गई। जिस पर कर्णप्रयाग थाना पुलिस ने आरोपी की मां, पिता और बहन को भी गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। किसी भी नाबालिग लड़की से विवाह करने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू होता है। जिसके अंतर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल तय की गई है।

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