चमोली: लैं​गिक अपराधों से संरक्षण अ​धिनियम में होती है बच्चों के अ​धिकारों की रक्षा–

by | Apr 26, 2024 | चमोली, जागरुकता | 0 comments

विधिक साक्षरता शिविर में सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने कहा, कई वक्ताओं ने रखी अपनी बात–

गोपेश्वर, 26 अप्रैल: नगर के पीस प​ब्लिक स्कूल में जिला वि​धिक सेवा प्रा​धिकरण के द्वारा वि​धिक साक्षरता ​शिविर आयोजित किया गया। ​शिविर में छात्र-छात्राओं को उनके अ​धिकारों के बारे में जानकारी दी गई। जिला वि​धिक सेवा प्रा​धिकरण की सचिव व सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाली छेड़खानी, दुर्व्यवहार और यौन शोषण के लिए दोषी को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। उन्होंने नशा उन्मूलन और साइबर क्राइम के बारे में भी बताया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के अधिकार और संरक्षण पर काम कर रही हिमाद संस्था के कार्यों और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया।

हिमाद संस्था के सचिव व पैरा लीगल स्वयंसेवक उमाशंकर बिष्ट ने निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों, राष्ट्रीय, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यों की जानकारी दी। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य शशि देवली ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को पठन-पाठन के साथ ही रचनात्मक जानकारियां प्राप्त होती हैं।

इस मौके पर हिमाद की समन्वयक प्रभा रावत, विद्यालय प्रबंधक सतेंद्र परमार, जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष हेमलता भट्ट, पीएचडी शोधार्थी आरजेएफ चौहान, बीरेंद्र माथुर, नीलम डिमरी, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे।

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