विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी किया दंडित–
गोपेश्वर: न्यायालय ने चरस तस्करी के दोषी को चार साल के कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड भी वसूला है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
मामला 21 दिसंबर वर्ष 2018 का है। जोशीमठ कोतवाली के अधीन सलूड़-डुंग्रा मोटर मार्ग पर 21 दिसंबर 2018 को पुलिस ने दो अभियुक्तों को चरस के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें नरेंद्र के पास से 708 ग्राम और सुधीर के पास से 686 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जब मामले की विवेचना चल रही थी, इसी दौरान सुधीर सिंह की मौत हो गई थी, मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने अभियुक्त नरेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई।