रुद्रप्रयाग: दो ​शिक्षकों ने फर्जी ​डिग्री से पाई नौकरी, न्यायालय ने सुनाई दस साल की सजा–

by | Jun 30, 2024 | ब्रेकिंग, रूद्रप्रयाग | 0 comments

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने सुनाया फैसला, दस-दस हजार रुपये का अ​र्थदंड भी वसूला–

रुद्रप्रयाग: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने बीएड (बेचलर आफ एजुकेशन) की फर्जी डिग्री लेकर ​शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के मामले में दो ​शिक्षकों को वि​भिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दोनों ​शिक्षकों को पुरसाड़ी कारागार भेज दिया गया है।

शनिवार को मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रकरण आया कि ​शिक्षक विक्रम सिंह और ​शिक्षक​शिव सिंह ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे ​शिक्षक की नौकरी पाई है। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने मामले को सही पाया।

रुद्रप्रयाग जनपद में वर्ष 1994 से 2005 के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की डिग्री लेकर 19 से अ​धिक लोग प्राथमिक ​शिक्षक बने थे, जांच में इन सभी लोगों की डिग्री फर्जी पाई गई थी, विभाग की ओर से दस ​शिक्षकों को पूर्व में ही बर्खास्त कर ​दिया था, जबकि नौ के ​खिलाफ एसआईटी व विभागीय जांच चल रही थी, इन ​शिक्षकों में शामिल विक्रम सिंह और ​शिव सिंह ने भी चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ से बीएड की डिग्री हासिल की थी, पर जब विवि से संपर्क कर एसआईटी ने बीएड डिग्री का सत्यापन किया तो​ डिग्री फर्जी पाई गई।

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