एक साल तक सदाचार में रहना होगा, शर्त का उल्लंघन किया तो भुगतना होगा दंड, पढ़ें क्या है मामला–
गोपेश्वर: अदालत ने मारपीट के आरोप में दो युवकों को दोषी पाते हुए एक साल तक सदाचार में रहने की सजा सुनाई है। बता दें कि 15 अप्रैल 2023 को स्थानीय निवासी अनूप कुमार शर्मा ने चमोली कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अप्रैल 2023 को उसके साले मनोज कुमेड़ी निवासी मासों नंदप्रयाग के साथ पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र रावत और धीरज रावत ने घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया।
मनोज को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि बंसल की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को मारपीट का दोषी पाया, उन्हें एक साल तक सदाचार में रहने की सजा सुनाकर रिहा कर दिया गया। अभियुक्तगण शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो वह नियमानुसार दंड के अधिकारी होंगे।