विशेष जिला सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने सुनाई सजा, बीस हजार रुपया का अर्थदंड भी वसूला–
गोपेश्वर: अदालत ने 778 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा शनिवार को हुई, जिसके बाद अभियुक्त को पुरसाड़ी कारागार भेज दिया गया है।
यह मामला जून 2019 का है। जोशीमठ थाना पुलिस और पुलिस की एसओजी टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास अवैध चरस है, वह उसकी तस्करी करने जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जोशीमठ में तलाशी अभियान शुरू किया। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया वाले व्यक्ति अमित सिंह पंवार, ग्राम सलूड़-डुंग्रा की तलाशी ली गई, जिसके पास से 778 ग्राम चरस बरामद किया गया। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई करते विशेष जिला सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने अमित सिंह पंवार को अवैध चरस रखने का दोषी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी वसूला है।