चमोली: 20 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में अ​भियुक्त दोषमुक्त–

by | Aug 12, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला, पढ़ें क्या है मामला–

गोपेश्वर: न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत ने 20 लाख के चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। मामले में अ​भियुक्त की ओर से साक्ष्य का अभाव रहा।

गोपेश्वर, पुराना पेट्रोलपंप निवासी योगेंद्र सेमवाल की ओर से एक अगस्त 2022 को गोपेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि रुद्रप्रयाग निवासी नीरज प्रसाद डंगवाल ने उनकी दुकान से सामान खरीदा था, जिसके एवज में 20 लाख का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता की अदालत में हुई। अभियुक्त ने अदालत को बताया कि उसने 2018-19 में सामान के एवज में नगद भुगतान कर दिया था। उसने मैसर्स सेमवाल ट्रेडर्स को गारंटी के तौर पर कोरा चेक दिया था। जिसे अभियुक्त ने खुद ही भरकर बैंक में जमा कर दिया।

वहीं परिवादी की ओर से कोर्ट में सामान उधार देने के मामले में बिल, बाउचर, रजिस्टर या डायरी सहित ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही 2018-19 से 2022 तक परिवादी की ओर से उधार के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का कोई साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। इतने बड़े उधार का कोई बिल, बाउचर या अन्य साक्ष्य नहीं होने, उधार के मामले में परिवादी की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने मामले को संदिग्ध पाया। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त नीरज प्रसाद डंगवाल को दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अ​धिवक्ता सत्यप्रकाश सती ने की।

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