चमोली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज–

by | Nov 5, 2024 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

न्यायालय को है अंदेशा जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को कर सकता है प्रभावित–

गोपेश्वर, 05 नवंबर 2024: जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने बदरीनाथ धाम में एक आश्रम में अपने साथी की हत्या के आरोपी बाबा मलरेडी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि पिछले साल बदरीनाथ में काली कमली नरपुरी में कुटिया नंबर 14 में बाबा मलरेडी व कुटिया नंबर 15 में बाबा सुनकर रामदास उर्फ मोहन कृष्णानंद रह रहे थे। गोपेश्वर के मंडल में जमीन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। 31 जुलाई की रात को दोनों में विवाद हुआ और मलरेडी ने सुनकर रामदास के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। काली कमली धर्मशाला के इंचार्ज पूरण सिंह की शिकायत पर बदरीनाथ पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा दिया था।

आरोपी बाबा ने अदालत में जमानत के लिए चायिका दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त पर हत्या करने का गंभीर आरोप है। मामले की अभी सुनवाई चल रही है। जमानत पर छोड़ने पर अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए अदालत ने अभियुक्त बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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