गोपेश्वर। बीएड (ब्रिज कोर्स) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान सरकार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चल रही है अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड सरकार बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक और सरकार एनआईओएस से किए गए 18 माह के डीएलएड को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए योग्य मान रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनआईओएस के द्वारा एनसीटीई के मानकों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार बीएड अभ्यर्थियों से 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने के बावजूद भी उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पदों के लिए योग्य नहीं मान रही है, जबकि 6 माह का ब्रिज कोर्स डीएलएड के पूर्ण समकक्ष है। यदि उत्तराखंड सरकार बीएड ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष नहीं मानती है तो समस्त बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह बोहरा, सुरेंद्र सिंह राणा, संदीप, मकान लाल, भगवती प्रसाद, विपिन कंडारी, आशीष सेमल्टी, सविता, संदीप सेमवाल आदि मौजूद थे।