नोटिस: हाईकोर्ट ने मुख्य ​शिक्षाअ​धिकारी सहित अन्य ​शिक्षाअ​धिकारियों को भेजा अवमानना नोटिस–

by | Apr 25, 2025 | नैनीताल, हाईकोर्ट | 0 comments

हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर जारी किया गया अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट की एकलपीठ ने की सुनवाई —

नैनीताल, 25 अप्रैल 2025: पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर टिहरी गढ़वाल के मुख्य ​शिक्षा अ​धिकारी, माध्यमिक ​शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक को हाईकोर्ट नैनीताल ने अवमानना नोटिस जारी किया है। टिहरी गढ़वाल की ज्योति ने हाईकोट में अवमानना याचिका दा​खिल की थी,

जिसमें हाईकोट के उस आदेश का जिक्र है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के यूटीईटी-दो परीक्षा पास करने की ति​थि से समायोजन कर नियमित वेतनमान का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने 23 मई 2016 को सीटीईटी व 7 मार्च 2017 को यूटीईटी-दो परीक्षा पास की है। उसके बाद भी हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया,

पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य ​शिक्षाअ​धिकारी टिहरी गढ़वाल, सचिव माध्यमिक ​शिक्षा और निदेशक माध्यमिक ​शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है। ज्योति ने कहा था कि विपक्षीगणों ने हाईकोर्ट के एक मई 2024 को पारित आदेश का पालन नहीं किया। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने की।

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