जिनके दो जगहों की मतदाता सूची में है नाम, तो जीती बाजी भी हार जाएंगे, नियमानुसार होगी यह कार्रवाई–
देहरादून, 15 जुलाई 2025: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रत्याशी का नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम है, और वह पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर चुका है।
यदि मतदाता सूची की शिकायत हुई तो जीता प्रत्याशी चुनाव हार भी सकता है। आयोग सभी प्रत्याशियों व आम मतदाताओं को निर्वाचन याचिका दायर करने का मौका देगा। न्यायालय और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रंगत फीकी पड़ने लगी है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, सभी को इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का मौका मिलेगा, उस पर निर्वाचन आयोग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी जीते हुए प्रत्याशी के निकाय और पंचायत में दो जगह वोट हुए, उसकी शिकायत पर निर्वाचन निरस्त हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा था कि दो मतदाता सूचियों में नाम वलेप्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है।