चमोली जिला न्यायालय के साथ ही तहसीलों की न्यायालयों में भी आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत–
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 09 मई 2026 को जनपद में व्यापक स्तर पर “लोक अदालत” का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर सहित बाह्य न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी एवं गैरसैंण में एक साथ संपन्न होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से फौजदारी (समझौता योग्य) मामले, एनआई एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम एवं भूमि अर्जन से जुड़े मामले, सिविल अपील, राजस्व प्रकरण, मनरेगा, विद्युत एवं जलकर बिल, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, वेतन-भत्ते, वन एवं आपदा प्रतिकर से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वाहन चालान से संबंधित (कम्पाउंडेबल) मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय और अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिल सके।
सचिव ने जनपद के सभी न्यायालयों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक लंबित मामलों को लोक अदालत में संदर्भित करें, ताकि अधिकाधिक वादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने आम नागरिकों से भी इस अवसर का लाभ उठाने और अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने की अपील की है, जिससे समय, धन और ऊर्जा की बचत के साथ न्याय सुलभ हो सके।

