अलग-अलग श्रेणियों में नगर पालिका के कूड़ा वाहन और मोहल्ला स्वच्छता समिति को देेना होगा कूड़ा–
रुद्रप्रयाग, 14 मई 2026: स्वच्छ एवं सुंदर शहर के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 अप्रैल 2026 से नया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 प्रभावी हो गया है। इसके तहत अब प्रत्येक नागरिक को अपने घरों से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में पृथक कर नगर पालिका के कूड़ा वाहन अथवा मोहल्ला स्वच्छता समिति को देना होगा।
नए नियम के अनुसार कचरे को गीला कचरा, सूखा कचरा,सैनिटरी कचरा ,खतरनाक कचरा (पेंट, बल्ब, दवाइयां आदि को अलग-अलग रखना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कचरा पृथक्करण की आदत अपनाकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।
नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2930 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिक 8791041698 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्या अथवा सुझाव साझा कर सकते हैं।
इसके साथ ही नागरिकों से स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत अपना सिटीजन फीटबेक देने की भी अपील की गई है। नागरिक https://cf.sbmurban.org/� वेबसाइट पर जाकर अथवा क्यूआर कोड स्कैन कर अपने क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं।

