चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया नया आदेश जारी–
गोपेश्वरः चमोली जनपद में विधान सभा चुनाव के प्रचार को लेकर जिला मजिस्ट्रेट चमोली हिमांशु खुराना ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रत्याशी और राजनीतिक दल रैली और जनसभा नहीं करेंगे।
साथ ही इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी पूरी तरह से वर्जित रहेगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांति पूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा १४४ लागू करते हुए १६ निषेधाज्ञाएं पारित की गई हैं, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए एक अन्य निषेधाज्ञा जोड़ते हुए यह आदेश जारी किया है।
विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है।