जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, 18 जनवरी 2020 का है मामला–
पौड़ी में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो के तहत छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को नाबालिग बच्ची के अपहरण, मारपीट, दुष्कर्म व पोक्सो की धाराओं में दोषी पाया है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
मामला 18 जनवरी 2020 का है। लैंसडाउन क्षेत्र में एक चार वर्षीय नाबालिग बच्ची अपनी बुआ के शादी समारोह में परिजनों के साथ शामिल हुई थी। उपहार वितरण समारोह के दौरान परिजनों को जब नाबालिग बच्ची नहीं मिली, तो उन्होंने उसे जगह-जगह खोजा। लेकिन परिजनों को वह नहीं मिली। शादी समारोह में शामिल सभी लोगों के खोजने पर नाबालिग बच्ची को बहुत देर बाद पास के जंगल में आरोपी के कब्जे में पाया गया। मौजूद सभी लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने मामले में चार वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोनू उर्फ चीना को अपहरण, मारपीट, दुष्कर्म व पोक्सो में दोषी पाया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद दोषी को पोक्सो में छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को मारपीट में 1 वर्ष, अपरहण व दुष्कर्म में पांच-पांच वर्ष की सजा हुई है।