हाईकोर्ट ने डीएम चमोली को‌ दिए निर्देश– 

by | Apr 29, 2022 | नैनीताल, हाईकोर्ट | 0 comments

एक जनहित याचिका की सुनवाई में कहा 45 दिन में कूड़ा निपटान पर निर्णय लें चमोली डीएम–

— नगर पंचायत गैरसैंण के अंतर्गत हाईवे और रामगंगा नदी से दो मीटर की दूरी पर कूड़ाघर निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचितका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने चमोली के डीएम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के तहत 45 दिन के भीतर गैरसैंण के कूड़े के निपटारे का निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.

चमोली जनपद निवासी राजेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पार्किंग निर्माण होना है, वहां नगर पंचायत ने कूड़ाधर बनाने का प्रस्ताव रखा है, यह स्थान नेशनल हाइवे व रामगंगा के समीप है, जबकि पांच वर्ष पूर्व ‌याानि 2016 की नियमावली में स्पष्ट है कि नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक कूड़ाघर नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा यहां कूड़ाघर बनने से नदी सहित आसपास में प्रदूषण फैलने का खतरा है, इसलिए यहां बनने वाले कूड़ाघर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए. 

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