चमोलीः चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा–

by | Nov 16, 2022 | चमोली, न्यायालय | 0 comments

 

न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए एक वर्ष से भी कम समय में सुनाया महत्वपूर्ण फैसला– 

गोपेश्वरः जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

पीड़िता के चिकित्सा, शिक्षा व पुर्नस्थापना के लिए बतौर प्रतिकर के रुप में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश सरकार की ओर से 7 लाख रुपये दिए जाने और अभियुक्त को सुनाई गई 55 हजार के अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए।

मामला 13 जनवरी 2022 का है। पीड़िता की मां ने 13 जनवरी 2022 को कोतवाली चमोली में एक तहरीर दी, जिसमें कहा कि पीड़िता के ताऊ के लड़के वीरेंद्र लाल ने उसकी बेटी के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया, जब वह अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी में गई हुई थी। पीड़िता के साथ अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म करने से वह ढाई माह की गर्भवती हो गई थी।

जिस पर कोतवाली चमोली द्वारा पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना के समय पीड़िता की उम्र महज 11 वर्ष थी। घटना के पश्चाता पीड़िता के गर्भवती होने का पता उसकी मां को तब चला जब उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया,

जहां उसका गर्भवती होना पाया गया। लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता की गर्भावस्था का पता चलने के पश्चात उसकी माता ने पीड़िता की कम उम्र को देखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को उसके गर्भ समापन हेतु पत्र दिया। जिसके बाद कानूनी कार्यवाही करने के बाद पीड़िता का गर्भपात कराया गया। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मोहन पंत द्वारा मामले की पैरवी की गई।

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