कोषागार और उपकोषागार से पेंशन लेने से पहले करें ये जरुरी काम, जारी की गई पेंशनरों के लिए सूचना–
गोपेश्वरः जनपद के कोषागार एवं उपकोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को सूचित करते हुए मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने कहा है कि जिन पेंशनरों की वर्ष 2022-23 की कुल आय, आयकर दायरे में आती है वे अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण एवं छूट हेतु जमा/निवेश की धनराशि का प्रमाण पत्र दिनांक 24 फरवरी से पूर्व संबंधित कोषागार अथवा उपकोषागार में जमा करा दें ताकि आयकर में नियमानुसार छूट प्रदान की जा सके।
पेंशनर अपनी पेंशन का वार्षिक विवरण विभागीय वेबसाइट आइएफएमएस के पोर्टल cts.uk.gov.in पर लाॅगिन कर प्राप्त कर सकते हैं यदि पेंशनर देय आयकर को चालान से जमा करते हैं तो चालान की प्रति भी जमा करें।
जो कर्मचारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं वे अपनी पेंशन एवं वेतन की कुल आय पर आयकर आंगणन कर पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार/उपकोषागार को इसी सूचना प्रेषित करें। आयकर विवरण जमा करने के उपरान्त माह फरवरी की पेंशन आहरित की जाएगी।