चमोलीः पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा–

by | Feb 23, 2023 | चमोली, न्यायालय | 0 comments


दस हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित, चार वर्ष पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

गोपेश्वरः जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चुतुर्वेदी की अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपी महिला के साथ ही उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल ने बताया कि 20 सितंबर 2018 को निजमुला घाटी के गौणा गांव के गौर सिंह ने राजस्व उपनिरीक्षक गौणा को दी तहरीर में कहा कि उसका छोटा भाई गुड्डू सिंह 7 सितंबर से लापता है। जिसकी शादी आरोपी तुलसी देवी ग्राम, पाणा के साथ हुई थी।

कहा गया कि गुड्डू सिंह तुलसी के घर पर बतौर घरजवांई रहता है। तहरीर में यह भी कथन दिया गया कि तुलसी के गांव के ही खिलाफ सिंह के साथ नाजायज संबंध हैं और खिलाफ सिंह द्वारा मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिस पर राजस्व उपनिरीक्षक पाणा द्वारा गुड्डू लाल की पत्नी तुलसी देवी व खिलाफ सिंह के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की गई। विवेचना अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी तुलसी देवी से गहनता से पूछताछ की गई।

पूछताछ में तुलसी देवी ने बताया कि मैनें‌ खिलाफ सिंह के साथ मिलकर गुड्डू सिंह (मृतक) का गला दबाकर हत्या करके रोलधार चट्टान से नीचे फेंक दिया। दोनों आरोपियों की निशानदेही के आधार पर रोलधार तोक से मृत‌क के अवशेष बरामद किए गए। जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपियों के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। घटना के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने तुलसी देवी पर दोष सिद्घ पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक गुड्डू सिंह के पुत्र सौरभ और गौरव जो कि अवयस्क हैं को धारा 357ए सीआरपीसी के तहत प्रतिकर दिए जाने के आदेश पारित किए गए।

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